कथित बलात्कार मामले में क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को जमानत देने से इनकार कर दिया गया
दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को एक मेडिकल छात्रा से जुड़े कथित बलात्कार मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। शुक्रवार को एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.पोरेल को 11 अगस्त को हुगली में एक युवती की शिकायत पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसने उन पर बलात्कार, ब्लैकमेल और अन्य अपराधों का आरोप लगाया था। बाद में चिनसुराह अदालत में पेश करने से पहले उनकी चिकित्सकीय जांच की गई।हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुंअर भूषण सिंह ने पीटीआई को बताया, “उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा।”
शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया
शिकायत के अनुसार, महिला ने कहा कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए। उसने आरोप लगाया कि उनका रिश्ता खत्म होने के बाद उसने उसकी निजी तस्वीरें साझा करने की धमकी दी। पुलिस ने 19 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें ज्यादातर आरोप गैर-जमानती हैं.शिकायत में 2 अप्रैल, 2026 को दिल्ली में हुई एक कथित घटना का भी जिक्र है। महिला ने दावा किया कि उसे बंधक बना लिया गया, खाना नहीं दिया गया और जानबूझकर अलग रखा गया, जिससे वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई और ठीक से चलने में असमर्थ हो गई।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दोनों परिवारों ने शादी पर चर्चा की थी, लेकिन बाद में पोरेल की अन्य महिलाओं के साथ संलिप्तता के बारे में कथित तौर पर पता चलने के बाद संबंध खराब हो गए।
अदालती कार्यवाही
मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा था. न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने मैग्रा पुलिस स्टेशन को पोरेल के मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने और एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।11 अगस्त की सुनवाई में पुलिस ने अदालत को बताया कि पोरेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे चिनसुराह अदालत में पेश किया जाएगा। क्रिकेटर को अब जमानत देने से इनकार कर दिया गया है और मामले की कार्यवाही जारी रहने तक 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।



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